मुख्यपृष्ठनए समाचारझारखंड के गोला में कार से मिले 51लाख रुपए, जांच में जुटी...

झारखंड के गोला में कार से मिले 51लाख रुपए, जांच में जुटी आयकर विभाग

अनिल मिश्र/रांची

झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 लाख रुपए कैश बरामद किया है। यह कार्रवाई गोला थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात वाहन जांच के दौरान की गई। पुलिस ने संदिग्ध कार (जेएच09बीएफ-8122) को रोका, जिसमें दो लोग सवार थे। कार की तलाशी लेने पर एक कार्टून में भारी मात्रा में नोट मिले। इसकी सूचना मिलते ही आयकर विभाग की टीम मंगलवार को गोला थाना पहुंची और मौके पर नोट गिनने वाली मशीन से गिनती किया। इस बीच आयकर विभाग के अधिकारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि बरामद रकम 51 लाख रुपए है वहीं बरामद इस रकम को बोकारो उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत डीसीएलआर कर्मचारी राजकुमार पांडे की बताई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह पैसे जमीन बिक्री से मिले हैं और इसके समर्थन में एक एग्रीमेंट भी प्रस्तुत किया। लेकिन आयकर विभाग ने उस एग्रीमेंट को संदिग्ध बताते हुए मान्य नहीं किया। अधिकारियों ने साफ कहा कि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल दो लाख रुपए तक कैश अपने साथ ले जा सकता है। इससे अधिक रकम कैश में ले जाना अवैध है। वहीं आयकर विभाग फिलहाल इस बात की गहराई से जांच कर रहा है कि इतनी बड़ी राशि कहां से आई और इसका इस्तेमाल कहां होना था। यदि रकम का स्रोत सही पाया जाता है, तो इस पर टैक्स जमा करना होगा। लेकिन यदि स्रोत संदिग्ध साबित होता है, तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इधर गोला थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप ने बताया कि पुलिस को वाहन जांच के दौरान कार से कैश बरामद हुआ। कार में बैठे लोगों ने खुद ही स्वीकार किया कि कार्टून में 51 लाख रुपए हैं और यह रकम जमीन बिक्री की है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी गई और आगे की कार्रवाई उनके हवाले कर दी गई है।

वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह रकम बोकारो उपायुक्त कार्यालय के नजारत में कार्यरत डीसीएलआर कर्मचारी राजकुमार पांडे की बतायी जा रही है। जबकि राजकुमार पांडे ने दावा किया कि यह रकम जमीन बिक्री से प्राप्त हुई है और इसके समर्थन में उन्होंने एक एग्रीमेंट भी प्रस्तुत किया है।हालांकि, आयकर विभाग की टीम ने उस एग्रीमेंट को वैध नहीं मान रहा है। इस संबंध में आयकर अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल दो लाख रुपए तक ही कैश अपने साथ ले जा सकता है।इससे अधिक राशि कैश के रूप में ले जाना गैरकानूनी है।अब गहन जांच में ही पता चल पायेगा कि बरामद रकम कैसा है।

अन्य समाचार