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महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह मामले में फैसला 3 अगस्त को!

मनोज श्रीवास्तव / लखनऊ

दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा— ब्रांड भाजपा नेता, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर 3 अगस्त को अहम फैसला आने जा रहा है। देश-विदेश तक चर्चित महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह तथा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 3 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखीं। इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की ओर से वकील राजीव मोहन ने पक्ष रखा। अधिकतर लोगों का मानना है कि परिणाम कुछ भी हो, यह फैसला यूपी में नया राजनीतिक संदेश बनेगा।
कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में उन्हें बरी कर दिया था। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। वहीं, इस मामले के सह-आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल 2024 को दायर याचिका में कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को कथित घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच कराने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी। बता दें कि 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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