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१०० से अधिक लॉ  कॉलेज को बार काउंसिल में मान्यता नहीं!.. महायुति सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल

सामना संवाददाता / मुंबई

महाराष्ट्र की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करनेवाला एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्य के १०० से अधिक लॉ कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की अनिवार्य मान्यता के बिना ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल पाए गए हैं। यह खुलासा ऐसे समय हुआ है, जब राज्य में तीन वर्षीय और पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है।
उच्च शिक्षा संचालनालय की जांच में सामने आया कि राज्य के कुल ३५२ विधि महाविद्यालयों में से १०० से अधिक कॉलेजों के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वैध मान्यता नहीं है। नियमों के अनुसार, किसी भी लॉ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया चलाने के लिए सरकार, विश्वविद्यालय और बार काउंसिल तीनों की मंजूरी आवश्यक होती है। इस खुलासे के बाद महायुति सरकार की उच्च शिक्षा नीति और नियामक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष यह मुद्दा उठा सकता है कि जब इन कॉलेजों के पास आवश्यक मान्यता नहीं थी, तो उन्हें अब तक संचालित वैâसे होने दिया गया और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने तक सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई?
नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी
छात्रों का शैक्षणिक वर्ष प्रभावित न हो, इसका हवाला देते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील के निर्देश पर सरकार ने इन कॉलेजों को राहत दी है। संबंधित संस्थानों को बार काउंसिल की मान्यता के लिए आवेदन करने और उसकी रसीद जमा करने के आधार पर फिलहाल प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित कॉलेजों को अगले छह महीनों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त करनी होगी। यदि तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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