मुख्यपृष्ठनए समाचार`नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप नहीं!'..इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

`नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना रेप नहीं!’..इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने २००५ के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं है, खासकर तब जब यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह किया गया हो। कोर्ट ने आईपीसी की धाराओं ३६३, ३६६, ३७६ के तहत एक व्यक्ति की सजा रद्द कर दी। यह फैसला उस समय के कानून और परिस्थितियों पर आधारित था, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से बदल दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने २००५ के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। यह फैसला २००५ के एक मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को पलटते हुए सुनाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। हाई कोर्ट ने फैसला पलटते हुए कहा कि उस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की से शादी की थी और जब वह १६ साल की थी, तब उसने यह कृत्य किया था।

अन्य समाचार